कांस्टेबल की पुरानी भर्ती मामले में हाईकोर्ट के निर्णय में सरकार नहीं देगी दखल: सिद्धार्थनाथ

Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Jan, 2018 04:10 PM

government will not interfere in the high court  s decision  siddhartha nath

उत्तर प्रदेश सरकार ने आज स्पष्ट किया कि वर्ष 2015-16 के 34 हजार 716 कांस्टेबलों के उच्च न्यायालय में चल रहे भर्ती के मामले में सरकार दखल नहीं देगी लेकिन अब होने वाली भर्तियों में नई चयन प्रक्रिया लागू की जायेगी।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज स्पष्ट किया कि वर्ष 2015-16 के 34 हजार 716 कांस्टेबलों के उच्च न्यायालय में चल रहे भर्ती के मामले में सरकार दखल नहीं देगी लेकिन अब होने वाली भर्तियों में नई चयन प्रक्रिया लागू की जायेगी।

राज्य सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने आज यहां संवाददाताओं से कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति भर्ती बोर्ड ने 2015-16 में 34 हजार 716 कांस्टेबलों की भर्ती प्रकिया शुरु की थी। उस समय चयन प्रक्रिया के लिए हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट और दौड़ के अंकों को मिलाकर कुल 500 अंक निर्धारित किए थे। भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए 27 मई 2016 को कुछ लोगों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। भर्ती में शामिल अभ्यर्थी आन्दोलन कर रहे हैं। न्यायालय में भर्ती का मामला विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि पुरानी भर्ती के मामले में अदालत जो भी निर्णय देगी सरकार उसे स्वीकार करेगी।

उन्होंने बताया कि 20 जनवरी 2017 को उच्च न्यायालय ने कांस्टेबल चयन प्रकिया के संबंध में सरकार से जवाब मांगा था। राज्य सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा था। राज्य सरकार ने कहा था कि वह पुरानी कांस्टेबल चयन प्रकिया के स्थान पर नई प्रकिया अपनायेंगे जिसमें अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा भी देनी होगी। साथ ही पुरानी भर्ती के संबंध में कहा था कि न्यायालय जो भी निर्णय देगी सरकार उसमें दखल नहीं देगी। सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार पुलिस में एक लाख 34 हजार भर्ती करेगी। अभी 42 हजार कांस्टेबलों की भर्ती की जा रही है जिसकी प्रक्रिया 22 जनवरी से शुरु हो जायेगी। उन्होंने कहा कि अन्य भर्ती बोर्डों के गठन की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही अन्य विभागों में भी खाली पड़े पदों पर भर्ती शुरु की जायेगी।  

गौरतलब है कि वर्ष 2015-16 की पुरानी पुलिस चयन भर्ती प्रक्रिया में हाईस्कूल के 100 अंक, इंटरमीडिएट और दौड़ के 200-200 यानि कुल 500 अंकों के आधार पर बगैर लिखित परीक्षा के थी। नई चयन भर्ती प्रकिया मे लिखित परीक्षा के 300 अंक रखे गये हैं। इसके अलावा दौड़ आदि है। 

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