Edited By ,Updated: 07 Mar, 2017 02:52 PM
उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खां के खिलाफ जमानती वारंट की तामील नहीं होने के सिलसिले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) और लखनऊ की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को कल सात मार्च को तलब किया है।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खां के खिलाफ जमानती वारंट की तामील नहीं होने के सिलसिले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) और लखनऊ की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को कल सात मार्च को तलब किया है।
अदालत ने एक मार्च को उत्तर प्रदेश जल निगम के अध्यक्ष आजम खां के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। अदालत ने एक मामले में आजम को आज पेश होने का निर्देश दिया था। आजम अदालत में पेश नहीं हुए।
न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति रविन्द्र नाथ मिश्रा-2 की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश जल निगम की आेर से दायर एक याचिका पर उक्त निर्देश दिया। आजम की आेर से पेश हुए महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह ने मंत्री के व्यक्तिगत रूप से पेश होने की छूट मांगी। उनका कहना था कि आजम चुनाव गतिविधियों में व्यस्त हैं इसलिए अदालत के समक्ष पेश नहीं हो पाये लेकिन अदालत ने सिंह की अर्जी नामंजूर कर दी।