Edited By Punjab Kesari,Updated: 02 Nov, 2017 11:02 AM
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ से यूपी के पूर्व मंत्री आज़म खान को बड़ी राहत मिला है। पीठ ने खान के खिलाफ दायर मानहानि के एक मामले को खारिज कर दिया।
लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ से यूपी के पूर्व मंत्री आज़म खान को बड़ी राहत मिला है। पीठ ने खान के खिलाफ दायर मानहानि के एक मामले को खारिज कर दिया।
जानकारी के अनुसार मामला आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने दायर किया था। पीठ ने कहा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर मामले में प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर खान को सम्मन किया जा सकें।
न्यायमूर्ति प्रत्यूष कुमार ने आज़म को सम्मन करने और गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश को खारिज कर दिया। खान की ओर से कहा गया था कि ठाकुर ने अपनी शिकायत में कहीं भी उल्लेख नहीं किया है कि उन्होंने (खान) नवंबर 2015 को रामपुर की प्रेस कांफ्रेंस में कौन सी अपमानजनक टिप्पणी की थी।