Edited By Deepika Rajput,Updated: 20 Feb, 2019 03:08 PM
झारखंड के गुमला जिले (Gumla district of Jharkhand) में तीन साल की मासूम बच्ची के साथ रेप फिर हत्या (Rape again murder) मामले में बुधवार (Wednesday) को कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। बच्ची का रेप और हत्या का यह मामला गुमला जिले के सिसई थाना...
गुमला: झारखंड के गुमला जिले (Gumla district of Jharkhand) में तीन साल की मासूम बच्ची के साथ रेप फिर हत्या (Rape again murder) मामले में बुधवार (Wednesday) को कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। बच्ची का रेप और हत्या का यह मामला गुमला जिले के सिसई थाना क्षेत्र के पुसो गांव (Puso village of Sisai police station Area) का है। फांसी की सजा के साथ कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एडीजी-1 एल दुबे (ADG-1L Dubey) की अदालत ने सुनवाई के बाद सजा का ऐलान किया।
मामला 23 सितंबर 2018 (23 September 2018) का है। 25 सितंबर (September 25) को पीड़ित पक्ष की ओर से मामला दर्ज कराया गया था। 26 नवंबर (26th November) को पुलिस ने मामले में चार्जशीट फाइल की थी।
इस मामले में आरोपी बच्ची को खेलते हुए उठाकर ले गया था। बच्ची की रेप के दौरान मौत हो गई थी। मां-बाप ने बच्ची को ढूंढ़ने के बाद उसकी हालत देखी तो वह दंग रह गए। आरोपी रिश्ते में बच्ची का चाचा (uncle) लगता है। वहीं पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट (Post mortem report) में भी इस बात की पुष्टि हुई थी कि बच्ची की रेप के दौरान मौत हुई है।