जमानत की राशि केरल के मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाएं: उच्च न्यायालय

Edited By Nitika,Updated: 28 Aug, 2018 04:57 PM

the amount of security to be deposited in the chief minister relief fund

झारखंड उच्च न्यायालय ने 3 लोगों की अग्रिम जमानत अर्जी मंगलवार को मंजूर करते हुए कहा कि वह अपने मुचलके की राशि केरल के मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाएं।

रांचीः झारखंड उच्च न्यायालय ने 3 लोगों की अग्रिम जमानत अर्जी मंगलवार को मंजूर करते हुए कहा कि वह अपने मुचलके की राशि केरल के मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाएं। 

जानकारी के अनुसार, न्यायमूर्ति एबी सिंह की पीठ ने सोमवार को कहा कि केरल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर वहां बहुत कुछ करने की जरूरत है। सिंह ने ठगी और धोखाधड़ी के मामले में उत्पल राय नामक व्यक्ति की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर करते हुए कहा कि मुचलके के 7,000 रुपए वह राहत कोष में जमा करवाएं।

वहीं अदालत ने धनेश्वर मंडल और सम्भु मंडल को भी कहा कि वह अपने मुचलके की 5-5 हजार रुपए की राशि केरल के मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाएं। अदालत ने तीनों से कहा कि वह धन राशि राहत कोष में जमा करवाने का सबूत उसे दें। 

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