Edited By Jagdev Singh,Updated: 10 Sep, 2019 01:27 PM
झारखंड के सरायकेला- खरसावां जिले में हुई तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग केस में नया मोड़ आ गया है। तबरेज अंसारी की मारपीट के बाद मौत मामले में आरोपियों के खिलाफ अब हत्या का मुकदमा (धारा 302) नहीं चलेगा। सरायकेला के एसपी कार्तिक एस ने जानकारी देते हुए...
सरायकेला: झारखंड के सरायकेला- खरसावां जिले में हुई तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग केस में नया मोड़ आ गया है। तबरेज अंसारी की मारपीट के बाद मौत मामले में आरोपियों के खिलाफ अब हत्या का मुकदमा (धारा 302) नहीं चलेगा। सरायकेला के एसपी कार्तिक एस ने जानकारी देते हुए बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में तबरेज की मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट और फ्रैक्चर बताया गया है। अब आरोपियों पर हत्या के बदले गैरइरादन हत्या की धारा लगाई है, लेकिन इसके तहत भी सजा का प्रावधान उसी समान है।
इस दौरान एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने डॉक्टरों की टीम से रिओपनियन लिया, जिसमें ह्दयाघात को ही उसकी मौत की वजह बताई गई है। सिर में लगी चोट को डॉक्टरों ने बहुत गंभीर नहीं माना और इसकी वजह से तबरेज अंसारी की मौत से इनकार किया है।
वहीं एसपी कार्तिक एस ने बताया कि झारखंड मॉब लिंचिंग केस में तबरेज अंसारी की मौत मामले में कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इन सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है। 11 आरोपियों के खिलाफ पोस्टमाॅर्टम पूरा कर जांच प्रतिवेदन अदालत को समर्पित कर दिया गया है। बिसरा रिपोर्ट के आधार पर अब डॉक्टरों ने तबरेज अंसारी की मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताया है। ऐसे में 302 हटाकर सेक्शन 304 आरोपियों के ऊपर लगाया गया है। आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला नहीं चलेगा।