राज्य सरकार का बड़ा फैसला- निजी स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि पर अधिसूचना जारी कर लगाई रोक

Edited By Deepika Rajput,Updated: 17 Jan, 2019 02:19 PM

झारखंड सरकार (Government of Jharkhand) ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगाते हुए एक अधिसूचना (Notification) जारी की है। इस अधिसूचना में कानून विभाग (Law department) ने साफ किया है कि राज्य के निजी स्कूल ना ही अपनी मर्जी से फीस वृद्धि...

जमशेदपुर: झारखंड सरकार (Government of Jharkhand) ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगाते हुए एक अधिसूचना (Notification) जारी की है। इस अधिसूचना में कानून विभाग (Law department) ने साफ किया है कि राज्य के निजी स्कूल ना ही अपनी मर्जी से फीस वृद्धि करेंगे, ना ही छात्रों की किताब और पोशाक के लिए अभिभावकों (Parents) को बाध्य कर सकेंगे। साथ ही कहा गया है कि जिला प्रशासन (District administration) एक कमेटी बनाएगा और वे ही यह निर्धारित करेगी कि कब कितनी फीस वृद्धि करनी है।

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इस अधिसूचना मात्र से ही अभिभावक काफी खुश हैं। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अभिभावकों ने बताया कि वे लोग मजबूर थे। उन्हें स्कूलों की मनमानी का शिकार होना पड़ता था। अब सरकार की गाइड लाइन के बाद स्कूलों की मनमानी रुकेगी। अभिभावको पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ (economic burden) नहीं पड़ेगा और साथ ही बिना चिंता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दे सकेंगे।

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जमशेदपुर (Jamshedpur) के निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि के खिलाफ पिछले वर्ष जिला बीजेपी (BJP) कमेटी ने विरोध किया था। साथ ही जिला बीजेपी ने एक आंदोलन स्वरूप पत्राचार भी किया था जिसके परिणामस्वरूप 2 अक्टूबर को राज्यपाल (Governor) ने इस जनमुद्दा के पत्रों पर मोहर लगाकर आगे बढा दिया था। कानून-विभाग ने इसे प्राथमिकता देते हुए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार की गाइड लाइन को नहीं मानने वाले निजी स्कूलों पर ढाई लाख रूपये (Two and a half lakh) तक का जुर्माना किया जाएगा। जमशेदपुर में जिला बीजेपी कमेटी में इस अधिसूचना के लागू होने से काफी खुश है।

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वहीं इस सरकारी फरमान के जारी होने के बाद जमशेदपुर में केरला समाज स्कूल (Kerala Samaj School) की प्रिंसिपल नंदनी शुक्ला (Nandani Shukla) ने अपनी परेशानी के बारे में बताते हुए कहा स्कूल छात्रों की फीस से चलता है। अगर हम समय-समय पर फीस वृद्धि ना करें तो अच्छे शिक्षक कैसे रखेंगे। सरकार की इस अधिसूचना से गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा (Quality education) देने में परेशानी आ सकती है। इसलिए सरकार अपने इस फैसले पर दोबारा विचार करे।

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जिला उपायुक्त अमित कुमार (Deputy Commissioner Amit Kumar) ने कहा कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम कानून (Jharkhand Education Tribunal Amendment Act Law) के प्रभावी होते ही राज्य के अभिभावकों को प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और अप्रत्यक्ष लूट नीति के विरुद्ध स्वतः रक्षा कवच मिल गया है। साथ ही इस संदर्भ में जिला उपायुक्त ने यह भी कहा कि अभिभावकों से री एडमिशन और किसी तरीके से अतिरिक्त पैसा लेने से परेशानी होती है तो हमें शिकायत करें जिला प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई करेगा।

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