Edited By prachi,Updated: 26 Apr, 2019 01:35 PM
झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उनपर रूंगटा कंपनी से रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में लोअर कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए ढाई साल की सजा सुनाई थी.............
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उनपर रूंगटा कंपनी से रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में लोअर कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए ढाई साल की सजा सुनाई थी।
वहीं लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस नेता योगेंद्र साहू ने हाईकोर्ट में अपील की थी, लेकिन यहां से भी उन्हें झटका लगा है। न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में हुई सुनवाई में उन्हें दोषी माना है और लोअर कोर्ट की ढाई साल की सजा बरकरार रखी है।