Edited By prachi,Updated: 12 Feb, 2019 06:07 PM
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) संगठन पर झारखंड सरकार ने मंगलवार को एक बार फिर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। झारखंड सरकार ने अपराध विधि संसोधन अधिनियम, 1908 की धारा 16 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए...
रांचीः पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) संगठन पर झारखंड सरकार ने मंगलवार को एक बार फिर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। झारखंड सरकार ने अपराध विधि संसोधन अधिनियम, 1908 की धारा 16 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया है।
संगठन के बारे में जांच करने पर पता लगा है कि पीएफआई झारखंड के साथ-साथ केरल, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार में भी हिंसा और सांप्रदायिक उन्माद फैलाने, भारत विरोध एवं पाकिस्तान समर्थक नारा लगाने और आतंकी संगठनों के साथ संबंध रखने वाली गतिविधियों में संलिप्त रही है।
गौरतलब है कि इससे पहले राज्य सरकार ने 21 फरवरी 2018 को भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर प्रतिबंध लगाया था। झारखंड, केरल और कर्नाटक में अपहरण व हत्या समेत कई आरोप झेल रहे संगठन पीएफआई को झारखंड में प्रतिबंधित करने के राज्य सरकार के आदेश को हाईकोर्ट ने 27 अगस्त 2018 को खारिज कर दिया था।