झारखंड: कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 10 साल की सेवा पूरी करने वाले होंगे नियमित

Edited By Jagdev Singh,Updated: 19 Jun, 2019 11:22 AM

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झारखंड सरकार में अनियमित कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। राज्य सरकार में 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कॉन्ट्रैक्ट और अनियमित रूप से कार्यरत कर्मचारी नियमित हाेंगे। 10 साल की सेवा की गणना सेवा नियमितीकरण नियमावली 2015 में संशाेधन की अधिसूचना जारी...

रांची: झारखंड सरकार में अनियमित कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। राज्य सरकार में 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कॉन्ट्रैक्ट और अनियमित रूप से कार्यरत कर्मचारी नियमित हाेंगे। 10 साल की सेवा की गणना सेवा नियमितीकरण नियमावली 2015 में संशाेधन की अधिसूचना जारी हाेने की तिथि से लागू हाेगी। जिन कर्मचारियाें की नियुक्ति स्वीकृत पद के विरुद्ध हुई है, उन्हें ही लाभ मिलेगा।

कैबिनेट ने मंगलवार काे झारखंड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त कर्मियाें की सेवा नियमितीकरण नियमावली-2015 में संशाेधन प्रस्ताव काे मंजूरी दे दी है। अभ्यर्थियाें काे 6 महीने के भीतर नियुक्ति प्राधिकार के पास आवेदन करना हाेगा। इससे पहले सरकार ने वर्ष 2015 में कॉन्ट्रैक्ट कर्मियाें के नियमितीकरण के लिए नियमावली बनाई थी। उसे नरेंद्र तिवारी ने सुप्रीम काेर्ट में चुनाैती दी थी। सुप्रीम काेर्ट ने 1 अगस्त 2018 काे आदेश दिया था कि सरकार 4 महीने के भीतर नियमावली में संशाेधन कर कॉन्ट्रैक्ट कर्मियाें के नियमितीकरण प्रक्रिया पूरी करे।

सुप्रीम काेर्ट के आदेश के अनुसार 2015 में नियमावली बनाई गई थी। इसमें कट ऑफ डेट 10 अप्रैल 2006 तय किया गया था। इसमें कहा गया था कि इस तिथि तक लगातार 10 साल की सेवा पूरी करने वाले अनियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियाें के नियमितीकरण पर विचार किया जा सकता है। कैबिनेट ने झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (एसटी-एससी एवं पिछड़े वर्ग के लिए) द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2019 को मंजूरी दी। इससे जिला स्तरीय नियुक्तियों में आर्थिक रूप

से कमजोर सवर्णों को मिलनेवाली 10 प्रतिशत आरक्षण पर फिलहाल रोक रहेगी। राज्यस्तरीय पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में उन्हें 10 प्रतिशत आरक्षण मिलता रहेगा।यह अध्यादेश इसलिए लाया गया है क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आक्षण देने का फैसला किया गया था। इसी आलोक में पिछले दिनों राज्य सरकार ने भी झारखंड में गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए नियमावली में संशोधन किया था, लेकिन पिछड़े वर्गों के लिए फिलहाल राज्य के योजना सह वित्त विभाग द्वारा सर्वेक्षण कराया जा रहा है। पिछड़े वर्गों का सर्वेक्षण हो जाने के बाद ही नए सिरे से जिला स्तरीय पदों के लिए रोस्टर जारी किया जाएगा। 

 

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