रेलवे टेंडर घोटालाः CBI के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

Edited By prachi,Updated: 04 Sep, 2018 04:50 PM

supreme court refuses hearing on petition filed against cbi

सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले में सीबीआई के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को...

पटनाः सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले में सीबीआई के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को सीबीआई के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
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याचिकाकर्ता वेंकटेश शर्मा के सीबीआई पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इस मामले में संलिप्त कुछ राजनेताओं को बचाने के लिए सीबीआई ने अपने नियमों का उल्लंघन किया है। याचिकाकर्ता ने इस मामले की एसआईटी जांच करने और सीबीआई डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। इस मामले में सीबीआई ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के खिलाफ प्रोडेक्शन वारंट जारी किया है और उन्हें 6 अक्तूबर को कोर्ट में पेश होने को कहा है। 
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रेलवे टेंडर घोटाला मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जमानत दे दी थी। सीबीआई ने 16 अप्रैल को इस मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, छोटे बेटे तेजस्वी यादव सहित 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। 

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