1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में सज्जन कुमार को मिली उम्रकैद की सजा, कांग्रेस ने कही ये बात

Edited By prachi,Updated: 17 Dec, 2018 06:47 PM

statement of congress spokeman

984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने कांग्रेस नेता को 31 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता हरखू झा ने बयान जारी करते हुए कहा कि...

पटनाः 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने कांग्रेस नेता को 31 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता हरखू झा ने बयान जारी करते हुए कहा कि पार्टी के पास अभी भी सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के पास जाने का विकल्प शेेष है।

29 अक्टूबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए 1984 सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुना दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने उन्हें 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कहा जा रहा है कि सज्जन कुमार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।

गौरतलब है कि 1984 में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश के कई शहरों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे। इन दंगों में कुल 2800 लोगों की मौत हुई थी। कहा जाता है कि कांग्रेस के कई कार्यकर्ता इन दंगों में सक्रिय थे।

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