मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांडः सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और CBI को जारी किया नोटिस

Edited By prachi,Updated: 11 Sep, 2018 05:18 PM

sc issues notice to bihar government and cbi

बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की जांच की मीडिया रिपोर्टिंग पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति मदन...

पटनाः बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की जांच की मीडिया रिपोर्टिंग पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया है।

न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने 18 सितंबर से पहले बिहार सरकार और सीबीआई से जवाब मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई 18 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया के लिए बने गाइडलाइन का पालन होना चाहिए और रिपोर्टिंग पर पूरी तरह रोक लगाना सही नहीं है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित लड़कियों से बात करने के लिए वकील नियुक्त करने के आदेश पर भी रोक लगा दी है। 

मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। पटना हाईकोर्ट इस मामले की जांच की निगरानी कर रहा है। इस दौरान 23 अगस्त को हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगा थी। इस फैसले के खिलाफ वकील फौजिया शकील के माध्यम से एक पत्रकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया है।  

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