शेल्टर होम केस की जांच कर रहे CBI अधिकारी के तबादले पर SC सख्त, कहा- आपने हमारा आदेश तोड़ा

Edited By prachi,Updated: 07 Feb, 2019 05:57 PM

sc angry on transfer of cbi officer

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को लेकर राज्य सरकार और सीबीआई को जमकर फटकार लगाई है। इस मामले की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी एके शर्मा का तबादला करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव को...

नई दिल्ली/पटनाः सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को लेकर राज्य सरकार और सीबीआई को जमकर फटकार लगाई है। इस मामले की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी एके शर्मा का तबादला करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव को अवमानना का नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने नागेश्वर राव को व्यक्तिगत रूप से 12 फरवरी को पेश होने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई अधिकारी नागेश्वर राव को फटकार लगाते हुए कहा कि हम इस मामले में बहुत गंभीर हैं। आपने देश के सर्वोच्च न्यायालय से खिलवाड़ किया है। मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई ने कहा कि आपने हमारा आदेश तोड़ा है अब आपको भगवान ही बचाएंगे। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच में सुस्ती बरतने पर राज्य सरकार को जमकर लताड़ा।

अब इस मामले की सुनवाई दिल्ली के साकेत कोर्ट में होगी। गौरतलब है कि टाटा इंस्‍टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (टिस) की रिपोर्ट से बिहार के विभिन्‍न शेल्‍टर होम में लड़कियों व बच्‍चों की प्रताड़ना तथा यौन उत्‍पीड़न के मामले प्रकाश में आए थे। इन शेल्टर होम में मुजफ्फरपुर का बालिका गृह भी शामिल था।

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