Edited By Ramanjot,Updated: 28 Apr, 2020 04:05 PM
कोटा में फंसे बिहारी छात्रों के मामले में मंगलवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को एक सप्ताह का समय दिया है। इसके चलते मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी।
पटनाः कोटा में फंसे बिहारी छात्रों के मामले में मंगलवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को एक सप्ताह का समय दिया है। इसके चलते मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी।
जानकारी के अनुसार, पटना हाईकोर्ट के जस्टिस हेमंत कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अधिवक्ता अजय कुमार ठाकुर व अन्य द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दी। दरअसल पिछली सुनवाई में हाइकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों से इस मुद्दे पर जवाब-तलब किया था।
वहीं मंगलवार को केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में बाहर से आए मजदूरों की वापसी से संबंधित मामला सुनवाई के लिए लंबित है। इसके चलते केंद्र ने इस मामले पर जवाब देने के लिए पटना हाईकोर्ट से एक सप्ताह की मोहलत मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को यह भी बताने को कहा है कि छात्रों को वापस लाने की कैसे व्यवस्था होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को लॉकडाउन में फंसे छात्रों की संभव मदद करने को कहा है।
बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कोर्ट को बताया था कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में इन छात्रों को लॉकडाउन में वापस लाने में असमर्थ है।