Edited By prachi,Updated: 18 Sep, 2018 02:42 PM
बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के नई टीम गठित करने के आदेश पर रोक लगा दी है। पटना हाईकोर्ट द्वारा इस मामले की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट 20 सितंबर को...
पटनाः बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के नई टीम गठित करने के आदेश पर रोक लगा दी है। पटना हाईकोर्ट द्वारा इस मामले की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट 20 सितंबर को सुनवाई करेगा।
जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस समय जांच के लिए नई टीम का गठन करना सही नहीं होगा। इससे मामले की जांच भी प्रभावित हो सकती है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि सीबीआई डायरेक्टर की ओर से गठित टीम में किसी प्रकार का बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है।
इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है और पटना हाईकोर्ट जांच की निगरानी कर रहा है। हाईकोर्ट ने मामले की जांच की मीडिया रिपोर्टिंग पर भी रोक लगा दी है। इसके चलते ही पत्रकारों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह में बच्चियों और महिलाओं के साथ यौन शोषण का खुलासा टिस की रिपोर्ट में हुआ था।