मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड: ब्रजेश ठाकुर को SC का झटका, खारिज हुई कोर्ट में दायर याचिका

Edited By Deepika Rajput,Updated: 10 Dec, 2018 04:02 PM

muzaffarpur girls home case

बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर को झटका देते हुए उनके द्वारा दायर दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की...

पटना: बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर को झटका देते हुए उनके द्वारा दायर दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की।

पहली याचिका में, सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह की बिल्डिंग पर आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि यह बिल्डिंग बिना नक्शा पास कराए बनाई गई है। इस संबंध में ब्रजेश ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में बिल्डिंग को ध्वस्त नहीं किए जाने की याचिका दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बिल्डिंग को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया है, जिसके बाद दो मजिस्ट्रेट के साथ नगर निगम की टीम मुजफ्फरपुर बालिका गृह पहुंच चुकी है।

वहीं दूसरी याचिका में, ब्रजेश ठाकुर के बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट के जज को पत्र लिख कर कहा था कि उनके पिता को पटियाला जेल में मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर की मेडिकल जांच करवाकर रिपोर्ट सौंपने को कहा था। सोमवार को ब्रजेश की मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी गई, जिसके बाद कोर्ट ने जेल में प्रताड़ना के आरोपों की याचिका को भी खारिज कर दिया। 

 

 

 

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