आरा बम ब्‍लास्‍ट मामलाः लंबू शर्मा को फांसी की सजा, अन्य 7 को उम्रकैद

Edited By prachi,Updated: 20 Aug, 2019 04:26 PM

lambu sharma sentenced to death in aara bomb blast case

बिहार के भोजपुर जिला मुख्यालय में वर्ष 2015 में हुए बम विस्फोट मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बम कांड में शामिल कुख्यात लंबू शर्मा को फांसी की सजा सुनाई है। इस बम कांड में शामिल अन्य 7 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।...

भोजपुरः बिहार के भोजपुर के व्यवहार न्यायालय में वर्ष 2015 में हुए बम विस्फोट मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बम कांड में शामिल कुख्यात लंबू शर्मा को फांसी की सजा सुनाई है। इस बम कांड में शामिल अन्य 7 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

अखिलेश उपाध्याय, रिकू यादव, चांद मियां, नईम मियां, अंशु कुमार, प्रमोद सिंह और श्याम विनय शर्मा को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इससे पहले शनिवार को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने बम विस्फोट कांड के मामले में आठ आरोपितों को दोषी करार दिया था।

वहीं जदयू के पूर्व विधायक सुनील पांडेय, संजय सोनार एवं विजय शर्मा को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया था। अदालत ने आठ दोषियों में से एक चांद मियां के खिलाफ वारंट एवं कुर्की जब्ती का आदेश दिया है क्योंकि वह फैसला सुनाते वक्त अदालत में मौजूद नहीं थे।

बता दें कि 23 जनवरी 2015 को आरा कोर्ट परिसर में बम ब्लास्ट हुआ था। घटना के बाद वहां भगदड़ मच गई थी। दोपहर में हुए इस बम ब्‍लास्‍ट में एक महिला की माैत हो गई थी, जबकि तीन अन्‍य लोग घायल हो गए थे।

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