बिहारः IAS अधिकारी केके पाठक पर हाईकोर्ट सख्त, लगाया 1.75 लाख का जुर्माना

Edited By prachi,Updated: 15 Sep, 2018 12:20 PM

high court fined on ias officer

मनमाने तरीके से आदेश पारित करने के आरोप में पटना हाईकोर्ट ने बिहार के चर्चित आईएएस अधिकारी केके पाठक पर 1 लाख 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट के जस्टिस आरआर प्रसाद की अदालत ने रविशंकर सिंह और छह अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए...

पटनाः मनमाने तरीके से आदेश पारित करने के आरोप में पटना हाईकोर्ट ने बिहार के चर्चित आईएएस अधिकारी केके पाठक पर 1 लाख 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट के जस्टिस आरआर प्रसाद की अदालत ने रविशंकर सिंह और छह अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। 

याचिकाकर्ता का कहना है कि स्टाम्प ड्यूटी देर से जमा किए जाने पर आईएएस अधिकारी केके पाठक नाराज हो गए थे। उन्होंने स्टेट बैंक अॉफ इंडिया के सात ब्रांच मैनेजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया था। मैनेजरों ने पाठक के इस आदेश को चुनौती देते हुए एफआईआर को रद्द करने की पटना हाईकोर्ट से अपील की थी।

इस पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने आईएएस अधिकारी केके पाठक के आदेश को गलत करार दिया और साथ ही उन पर 1 लाख 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि सभी सात याचिकाकर्ताओं को 25-25 हजार दिए जाएं।  

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