बिहार शेल्टर होम कांडः SC का बिहार सरकार को झटका, CBI को सौंपी 17 मामलों की जांच

Edited By prachi,Updated: 28 Nov, 2018 04:10 PM

hearings will be once again in supreme court

बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने बिहार सरकार को झटका देते हुए 17 शेल्टर होम के मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी है। अब सीबीआई इन सभी मामलों की जांच करेगी। इसके अतिरिक्त सीबीआई...

पटनाः बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह (शेल्टर होम) कांड को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने बिहार सरकार को झटका देते हुए 17 शेल्टर होम के मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी है। अब सीबीआई इन सभी मामलों की जांच करेगी। इसके अतिरिक्त सीबीआई ने बिहार सरकार की उस मांग को भी ठुकरा दिया है जिसमें सरकार ने जवाब देने के लिए समय की मांग की थी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जो सीबीआई अॉफिसर मामले की जांच कर रहा है उसका ट्रांसफर भी नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोेर्ट ने कहा कि सरकार सीबीआई को हर सुविधा मुहैया करवाए। 

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न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ इन मामलों की जांच सीबीआई को नहीं सौंपने का राज्य सरकार का अनुरोध ठुकरा दिया। इन मामलों की बिहार पुलिस जांच कर रही थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) की रिपोर्ट में राज्य के 17 आश्रय गृहों के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की गयी थी। इसलिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को इनकी जांच करनी ही चाहिए। इस बीच, सीबीआई ने पीठ को सूचित किया कि सिद्धांत रूप में वह जांच का काम अपने हाथ में लेने के लिये तैयार है। 

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जांच ब्यूरो पहले ही मुजफ्फरपुर आश्रय गृह में महिलाओं और लड़कियों के कथित बलात्कार और यौन शोषण के आरोपों की जांच कर रहा है।  जांच ब्यूरो ने न्यायालय को बताया कि इस मामले में सात दिसंबर तक आरोप पत्र दाखिल किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि बिहार में आश्रय गृहों की जांच कर रहे जांच ब्यूरो के किसी भी अधिकारी का उसकी पूर्व अनुमति के बगैर तबादला नहीं किया जाये।  

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इससे पहले मंगलवार को कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शेल्टर होम कांड से संबंधित एफआईआर में धारा 377(रेप) और पॉक्सो एक्ट को नहीं शामिल करने पर बिहार सरकार को फटकार लगाई। साथ ही कोर्ट ने सरकार को एफआईआर ठीक करने के लिए 24 घंटे की मोहलत दी है। इसके अतिरिक्त कोर्ट ने कहा कि अगर जांच के दौरान यह अपराध धारा 377 और पॉक्सो एक्ट के तहत आता है और सरकार ने एफआईआर दर्ज नहीं किया तो कोर्ट सरकार के खिलाफ आदेश पारित करेगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार को फटकार लगाने पर विपक्ष ने भी सरकार के खिलाफ तल्ख तेवर अपना लिए हैं।

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