Edited By prachi,Updated: 07 Sep, 2018 01:21 PM
बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर मामले की मीडिया रिपोर्टिंग पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ बुधवार सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी। जानकारी के अनुसार, अधिवक्ता फौजिया शकील के...
पटनाः बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर मामले की मीडिया रिपोर्टिंग पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ बुधवार सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी।
जानकारी के अनुसार, अधिवक्ता फौजिया शकील के माध्यम से एक पत्रकार निवेदिता झा द्वारा यह याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट द्वारा इस मामले की रिपोर्टिंग पर रोक लगाना पूरी तरह से गलत है। याचिकाकर्ता का कहना है कि नागरिकों को जानकारी प्राप्त करने और प्रेस की आजादी के मौलिक अधिकारों को नजरअंदाज करना सही नहीं है।
याचिका में हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। पटना हाईकोर्ट ने 23 अगस्त को मुजफ्फरपुर मामले की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी थी। गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला प्रकाश में आया था। इस मामले का खुलासा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट में हुआ था।