लालू की सजा बढ़ाने के लिए दाखिल सीबीआई की याचिका पर सुनवाई टली

Edited By Ajay kumar,Updated: 12 Nov, 2019 05:23 PM

hearing on cbi s petition for extension of lalu s sentence deferred

चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद सहित छह लोगों की सजा बढ़ाने की मांग वाली केन्द्रीय जांच ब्यूरो की याचिका पर सोमवार को एक न्यायाधीश के अवकाश पर रहने से सुनवाई टल गई।

रांचीः चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद सहित छह लोगों की सजा बढ़ाने की मांग वाली केन्द्रीय जांच ब्यूरो की याचिका पर सोमवार को एक न्यायाधीश के अवकाश पर रहने से सुनवाई टल गई।

झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एके गुप्ता और राजेश कुमार की पीठ में यह मामला सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन न्यायाधीश राजेश कुमार के अवकाश पर रहने के चलते मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। मंगलवार को इस मामले में लालू प्रसाद की ओर से अधिवक्ता प्रभात कुमार व देवर्षि मंडल पेश हुए। सीबीआई की ओर से लालू प्रसाद व अन्य की सजा को बढ़ाने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है।

याचिका में कहा गया है कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद, डॉ. आरके राणा, बेक जूलियस, अधीप चंद्र चैधरी, महेश प्रसाद, फूलचंद्र सिंह और सुबीर भट्टाचार्य को साढ़े तीन-तीन साल की सजा सुनाई है जबकि इसी मामले में जगदीश शर्मा को सात साल की सजा सुनाई गयी है। सजा पाने वाले सभी लोग ऊंचे पद पर पदस्थापित थे और इन पर उच्चस्तरीय षडयंत्र रचने का आरोप है। ऐसे में जब मामला साबित हो गया है, तो सभी को एक ही तरह की सजा मिलनी चाहिए।

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