Edited By Nitika,Updated: 18 Oct, 2019 01:24 PM
बिहार की राजधानी पटना में पिछले दिनों भारी बारिश के कारण हुए जलजमाव के मामले में आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम को तलब करते हुए 25 अक्टूबर तक जलजमाव की स्थिति का ब्यौरा मांगा है।
पटनाः बिहार की राजधानी पटना में पिछले दिनों भारी बारिश के कारण हुए जलजमाव के मामले में आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम को तलब करते हुए 25 अक्टूबर तक जलजमाव की स्थिति का ब्यौरा मांगा है।
जानकारी के अनुसार, जस्टिस एस पांडेय की खंडपीठ के द्वारा नवीन कुमार सिंह और अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने त्योहारों को लेकर की गई तैयारियों की भी जानकारी मांगी है। इसके साथ ही साफ-सफाई की व्यवस्था को युद्ध स्तर पर करने के दिए निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने डेंगू के रोकथाम के लिए कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं इससे पहले बुधवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा था कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि राज्य सरकार ने जलजमाव के कारणों की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। यह कमेटी जलजमाव के कारणों और इसके लिए दोषी अधिकारियों और पदाधिकारियों को चिह्नित करते हुए रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगी। इस कमेटी को एक महीने में अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है।