चारा घोटाला मामलाः JDU के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा को उच्च न्यायालय ने दी जमानत

Edited By prachi,Updated: 06 Dec, 2019 06:29 PM

former jdu mp jagdish sharma gets bail

झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले में चाईबासा कोषागार से 37 करोड़ 62 लाख रुपए गबन के दूसरे मामले (आरसी 68ए/96) में शुक्रवार को जदयू के पूर्व सांसद और चारा घोटाले के समय बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष रहे जगदीश शर्मा को जमानत दे दी।...

पटना/रांचीः झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले में चाईबासा कोषागार से 37 करोड़ 62 लाख रुपए गबन के दूसरे मामले (आरसी 68ए/96) में शुक्रवार को जदयू के पूर्व सांसद और चारा घोटाले के समय बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष रहे जगदीश शर्मा को जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने इस मामले में जगदीश शर्मा की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी जिससे उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। अदालत ने उन्हें इस आधार पर जमानत दी कि उन्होंने इस मामले में उन्हें सीबीआई अदालत द्वारा दी गयी पांच वर्ष कैद की सजा की आधी अवधि जेल में काट ली है।

बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष रहे जगदीश शर्मा पर चारा घोटाले की जांच में व्यवधान डालने के आरोप हैं। उन्हें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा समेत 49 अन्य आरोपियों के साथ इस मामले में 24 जनवरी, 2018 को पांच वर्ष सश्रम कारावास और दस लाख रुपए जुर्माने की सजा एसएस प्रसाद की विशेष सीबीआई अदालत ने सुनाई थी।

अदालत ने जगदीश शर्मा को चारा घोटाले में सजा की पांच वर्ष की अवधि की आधी अवधि जेल में काट लेने के कारण जमानत दी। इससे पूर्व उन्हें चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार से गबन के ही एक अन्य मामले में 30 सितंबर, 2013 को दोषी पाया गया था और तीन अक्तूबर को उसी वर्ष सजा सुनायी गई थी। उन्हें उक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिल चुकी है। चारा घोटाले के दूसरे मामले में भी आज जमानत मिलने के बाद जगदीश शर्मा अब जेल से बाहर आ सकेंगे।

 

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