Edited By prachi,Updated: 20 Nov, 2019 01:59 PM
बिहार के बहुचर्चित अरबों रुपए के सृजन घोटाले के एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत में पहले गवाह का बयान कलमबंद किया गया। पटना स्थित सीबीआई की विशेष न्यायाधीश गीता गुप्ता की अदालत में सृजन घोटाले के एक मामले में पहले गवाह के...
पटनाः बिहार के बहुचर्चित अरबों रुपए के सृजन घोटाले के एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत में पहले गवाह का बयान कलमबंद किया गया।
पटना स्थित सीबीआई की विशेष न्यायाधीश गीता गुप्ता की अदालत में सृजन घोटाले के एक मामले में पहले गवाह के रूप में अभियोजन ने भागलपुर जिलाधिकारी कार्यालय के तत्कालीन प्रधान लिपिक नंदकिशोर मालवीय को पेश किया था। गवाह का मुख्य परीक्षण अधूरा रहा। आगे गवाही 02 दिसंबर 2019 को जारी रहेगी।
सृजन घोटाले के किसी भी मामले में सीबीआई की ओर से पेश की गई यह पहली गवाही है। मामला वर्ष 2017 में भागलपुर जिले के तिलकामांझी थाने में दर्ज किया गया था। बाद में उसी वर्ष सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथ में लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की थी। यह मामला लगभग पांच करोड़ रुपए के घोटाले का है।
गौरतलब है कि सृजन घोटाला भागलपुर जिले में महिला सशक्तिकरण एवं सुदृढीकरण से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं की राशि में एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत किए गए करोड़ों रुपए के गबन का है।