Edited By prachi,Updated: 01 Nov, 2018 03:11 PM
सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के दौरान पटाखे चलाने के लिए रात 8 से 10 तक का समय निर्धारित कर दिया है। इसके संबंध में सभी राज्यों की सरकार को आदेश जारी किया गया। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लागू करने का फैसला करते हुए पटाखे जलाने का समय तय...
पटनाः सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के दौरान पटाखे चलाने के लिए रात 8 से 10 तक का समय निर्धारित कर दिया है। इसके संबंध में सभी राज्यों की सरकार को आदेश जारी किया गया। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लागू करने का फैसला करते हुए पटाखे जलाने का समय तय कर दिया है।
जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अधिक प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे बनाने पर देश में प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि क्रिसमस और नए साल के मौके पर रात 11.55 से रात 12.30 बजे तक ही पटाखे छोड़े जाएंगे।
वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव त्रिपुरारी शरण का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत बिहार में पटाखे चलाने के लिए दिवाली के दिन रात आठ से दस बजे का समय निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को सोशल मीडिया के जरिए भी इस बात की जानकारी दे दी जाएगी। उन्होंने लोगों से निर्धारित समय पर पटाखे फोड़ने की अपील की है।