Edited By prachi,Updated: 19 Feb, 2019 12:41 PM
पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी आवास खाली करने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन मिलने वाली सरकारी आवास की सुविधा समाप्त कर दी है। चीफ जस्टिस एपी शाही की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। उनका कहना...
पटनाः पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी आवास खाली करने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन मिलने वाली सरकारी आवास की सुविधा समाप्त कर दी है।
चीफ जस्टिस एपी शाही की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। उनका कहना है कि यह असंवैधानिक है और इससे सार्वजनिक धन का दुरुपयोग होता है। अब पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास की सुविधा नहीं मिलेगी। इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
पटना हाईकोर्ट के इस फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि कोर्ट का आदेश सर्वमान्य है। अगर आवास खाली करने को आदेश होगा तो खाली कर देंगे।