मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांडः साकेत कोर्ट ने CBI को एसपीपी नियुक्त करने का दिया आदेश

Edited By prachi,Updated: 26 Feb, 2019 01:30 PM

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बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को लेकर सोमवार को दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सीबीआई को दो दिनों के भीतर इस मामले में विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) नियुक्त करने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। इसके...

पटनाः बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को लेकर सोमवार को दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सीबीआई को दो दिनों के भीतर इस मामले में विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) नियुक्त करने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी।

इसके अतिरिक्त कोर्ट ने सीबीआई को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आदेश की अवमानना की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले 23 फरवरी को मामले को लेकर दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान मामले के सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था जिसके बाद सभी को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था।

गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच में लापरवाही बरतने पर कई बार सीबीआई और बिहार सरकार को फटकार लगाई जा चुकी है। नाराज सुप्रीम कोर्ट ने इस संवेदनशील मामले को बिहार की सीबीआई कोर्ट से दिल्ली की साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था।

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