रेलवे टेंडर घोटाला मामलाः लालू परिवार को समन जारी, 6 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश

Edited By Deepika Rajput,Updated: 17 Sep, 2018 04:41 PM

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रेलवे टेंडर घोटाला मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को संज्ञान लिया।

पटना: रेलवे टेंडर घोटाला मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को संज्ञान लिया। 

कोर्ट ने लालू, राबड़ी, तेजस्वी और अन्य लोगों को आरोपी के तौर पर समन जारी कर 6 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। बता दें कि, इससे पहले बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को इस मामले में सुनवाई के दौरान एक-एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी गई।

गौरतलब है कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए पुरी और रांची के दो होटलों के रखरखाव का जिम्मा निजी कंपनी को सौंप दिया था। इसके एवज में कंपनी से पटना में स्थित 3 एकड़ की जमीन अपने नाम लिखवा ली थी। 

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