SC के आदेश पर बिहार सरकार सख्त, मुजफ्फरपुर कांड की पीड़ितों से पूछताछ करने पर रोक

Edited By prachi,Updated: 08 Aug, 2018 11:02 AM

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बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर बालिका अल्पावास गृह यौन शोषण मामले में पीड़ितों से सवाल जवाब नहीं करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश सभी संबंधित पक्षों को दिया है। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव अतीश चन्द्रा ने इस संबंध...

पटनाः बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर बालिका अल्पावास गृह यौन शोषण मामले में पीड़ितों से सवाल जवाब नहीं करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश सभी संबंधित पक्षों को दिया है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव अतीश चन्द्रा ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 02 अगस्त 2018 को आदेश दिया था कि मुजफ्फरपुर बालिका अल्पावास गृह यौन शोषण मामले में पीड़ितों से सवाल जवाब नहीं किया जाए। उच्चतम न्यायालय ने कई संस्थाओं के सदस्यों द्वारा पीड़ितों से जानकारी लेने के उद्देश्य से बार-बार घटना के संबंध में सवाल पूछे जाने पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है।

न्यायालय का मानना है कि ऐसा करने से पीड़ितों के बुरे अनुभव को बार-बार ताजा किया जा रहा है, जो किसी भी स्थिति में उचित नहीं है और इस पर सख्ती से रोक लगाई जाए। चन्द्रा ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इस मामले में कोई भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि मुजफ्फरपुर बालिका अल्पावास गृह में यौन शोषण का मामला टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (टीआईएसएस) की रिपोर्ट में उजागर हुआ था। इसके बाद जब पुलिस ने मामले की जांच की तब 34 बच्चियों के साथ बलात्कार की पुष्टि हुई। बिहार सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 26 जुलाई को इसकी जांच की जिम्मेवारी केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी। इस मामले में सीबीआई जांच की निगरानी अब पटना उच्च न्यायालय करेगा और दोषियों को सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालत का भी गठन किया जाएगा। 


 

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