आसरा शेल्टर होम कांड: मनीषा दयाल को कोर्ट से मिली जमानत

Edited By prachi,Updated: 15 Dec, 2018 12:02 PM

asara shelter home case manisha dayal gets bail from court

आसरा शेल्टर होम की संचालिका रही मनीषा दयाल को शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट से नियमित जमानत मिल गई। वह पिछले 4 महीने से जेल में बंद थी। मनीषा दयाल के आसरा होम से 10 अगस्त को कुछ लड़कियां भागने की कोशिश करती हुई पकड़ी गई थीं। जांच में पाया गया था कि...

पटना: आसरा शेल्टर होम की संचालिका रही मनीषा दयाल को शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट से नियमित जमानत मिल गई। वह पिछले 4 महीने से जेल में बंद थी। मनीषा दयाल के आसरा होम से 10 अगस्त को कुछ लड़कियां भागने की कोशिश करती हुई पकड़ी गई थीं। जांच में पाया गया था कि शेल्टर होम में लड़कियों पर अत्याचार हुआ करते थे। वहां दो लड़कियां की संदिग्‍ध परिस्थितियों में मौत भी हुई थी।

न्यायाधीश एस कुमार की पीठ ने मनीषा दयाल के खिलाफ ऐसा कोई प्रत्यक्ष आरोप नहीं पाया, जिसके आधार पर उसे लंबे समय तक जेल में रखा जा सके। दो लड़कियों की मौत के बाद मनीषा दयाल और शेल्टर होम के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया था।

जांच के दौरान यह भी पता चला कि मनीषा के रिश्ते मुजफ्फरपुर बालिका गृह के संचालक ब्रजेश ठाकुर से थे। मनीषा के वकील अजय कुमार ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि उसके एनजीओ का ब्रजेश ठाकुर से कोई रिश्ता नहीं है।
 

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