Edited By prachi,Updated: 18 Sep, 2019 04:23 PM
बिहार में शराबबंदी का कानून लागू है। राज्य की अदालतों में शराबबंदी से संबंधित दो लाख से भी अधिक केस लम्बित हैं। इसको लेकर पटना हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि इतने अधिक केसों का निबटारा कैसे होगा? इस मामले पर 24 अक्टूबर को फिर से सुनवाई की...
पटनाः बिहार में शराबबंदी का कानून लागू है। राज्य की अदालतों में शराबबंदी से संबंधित दो लाख से भी अधिक केस लम्बित हैं। इसको लेकर पटना हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि इतने अधिक केसों का निबटारा कैसे होगा? इस मामले पर 24 अक्टूबर को फिर से सुनवाई की जाएगी।
बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व रजिस्ट्रार जनरल से जवाब तलब किया है। जस्टिस सुधीर सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि इतनी बड़ी संख्या में मुकदमों को कैसे सुलझाया जाएगा?
पटना हाईकोर्ट ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में शराबबन्दी संबंधी मामलों की सुनवाई व निपटारे के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई करने की जरूरत है। वहीं राज्य सरकार ने बताया कि इन मामलों की सुनवाई के लिए बड़े पैमाने पर जजों व बुनियादी सुविधाओं की जरूरत होगी।