Good News: 2 महीने में करें पुलिस भर्ती, कोर्ट ने दिया अखिलेश सरकार को आदेश

Edited By ,Updated: 06 Oct, 2016 10:31 AM

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्ष 2013 की 41610 सिपाहियों की भर्ती में विशेष कोटे की खाली रह गई 2312 पदों पर पुलिस भर्ती बोर्ड को याची अभ्यर्थियों को...

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्ष 2013 की 41610 सिपाहियों की भर्ती में विशेष कोटे की खाली रह गई 2312 पदों पर पुलिस भर्ती बोर्ड को याची अभ्यर्थियों को समायोजित करने के लिए 2 महीने में विचार करने का निर्देश दिया है। बता दें कि यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने पवन कुमार उपाध्याय व 200 अन्य सफल अभ्यर्थियों की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

गौरतलब है कि 14 मई 2013 को पुलिस भर्ती बोर्ड ने 41610 पुलिस, पीएसी व फायरमैन पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। पहली परीक्षा 5 दिसम्बर 2013 को हुई थी। भर्ती की इस परीक्षा में कुल 22 लाख 24 हजार 687 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। जिनमें से स्क्रूटनी के बाद 21 लाख 62 हजार 389 अभ्यर्थियों को काललेटर जारी हुआ था। 16 जुलाई 2015 को अंतिम परिणाम घोषित किया गया था, जिसमें 38191 अभ्यर्थी को चुना हुआ घोषित किया गया था।

बताया जा रहा है कि विकलांग, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित व पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित सीटों में खाली रह गई सीटों को नियम 3(5) के अनुसार अगले साल की परीक्षा के लिए बढ़ा दिया था, लेकिन बाद में राज्य सरकार ने इसे वापस ले लिया। परिणामस्वरूप 2312 पद खाली रह गए। हाईकोर्ट में दाखिल इन सैकड़ों याचिकाओं में फेरबदल की अर्जी दायर कर मांग की गर् थी कि कैरी फारवर्ड वैकेन्सी का नियम समाप्त हो जाने के बाद खाली पदों पर याचिकाकर्त्ताओं की नियुक्ति की जाए।

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