Edited By Punjab Kesari,Updated: 06 Sep, 2017 04:07 PM
राज्य सरकार को नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा बड़ा झटका दिया गया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा बनाई गई बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर की नई कमेटी को भंग करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
नैनीताल(भूपेन्द्र रावत): राज्य सरकार को नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा बड़ा झटका दिया गया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा बनाई गई बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर की नई कमेटी को भंग करने के आदेश जारी कर दिए हैं। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने राज्य सरकार की नई मंदिर कमेटी को भंग करते हुए पूर्व कमेटी को कार्यभार सौंपने के आदेश दिए है।
आपको बता दें कि मंदिर समिति के अध्यक्ष दिनकर बाबुलकर और दिवाकर चमोली ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि वर्तमान सरकार ने 1 अप्रैल 2017 को बिना किसी कारण के बद्रीनाथ व केदारनाथ मन्दिर समिति को भंग कर दिया है। याचिका में यह भी कहा गया कि मंदिर समिति के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है जिसे सरकार ने 6 माह में ही रद्द कर दिया जोकि नियमोें के विरूद्ध है। याचिका में सरकार के इस आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई।
नैनीताल हाईकोट ने बुधवार को मंदिर समिति के अध्यक्षों द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार द्वारा बनाई नई कमेटी को रद्द करने के आदेश जारी कर दिए हैं।