Edited By Punjab Kesari,Updated: 06 Sep, 2017 02:20 PM
मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के दोस्त संजय नारंग को नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। नैनीताल हाईकोर्ट ने मंगलवार को डहलिया बैंक हाउस में निर्माण के ध्वस्तीकरण के कैंट बोर्ड के आदेश के खिलाफ संजय नारंग की याचिका को खारिज कर दिया है।
नैनीताल(भूपेन्द्र रावत): मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के दोस्त संजय नारंग को नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। नैनीताल हाईकोर्ट ने मंगलवार को डहलिया बैंक हाउस में निर्माण के ध्वस्तीकरण के कैंट बोर्ड के आदेश के खिलाफ संजय नारंग की याचिका को खारिज कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की संयुक्त खंड पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। संयुक्त खंडपीठ ने कैंट प्रशासन के अवैध निर्माण तोड़ने के आदेश को सही ठहराया है जबकि यहां बनाए गए पूल व तालाब के मामले में कैंट प्रशासन को पुनः सुनवाई करने के आदेश दिए हैं।
याचिका में बताया गया था कि कैंट बोर्ड मसूरी ने उनके डहलिया बैंक हाउस परिसर में मरम्मत व अन्य निर्माण कार्य के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है। याचिका में कहा गया था कि पुर्ननिर्माण कार्य कैंट बोर्ड से मिली अनुमति के बाद किया गया था। इसके बाद कैंट प्रशासन की ओर से इसके ध्वस्तीकरण का आदेश नियम के खिलाफ है। ध्वस्तीकरण के आदेश के पहले संजय नारंग को कोई नोटिस भी नहीं दिया गया था।