उच्च न्यायालय ने ऋषिकेश स्थित AIIMS को भेजा नोटिस

Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Nov, 2017 06:56 PM

high court sent notice to aiims in rishikesh

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ऋषिकेश के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान(एम्स), केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य स्वास्थ्य विभाग को एम्स द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के शुल्क में वृद्धि करने से संबंधित मामले में नोटिस जारी किए हैं। मरीजों के...

देहरादूनः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ऋषिकेश के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान(एम्स), केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य स्वास्थ्य विभाग को एम्स द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के शुल्क में वृद्धि करने से संबंधित मामले में नोटिस जारी किए हैं।

मरीजों के विरोध के बाद एम्स, ऋषिकेश ने पिछले महीने इस वृद्धि को वापस ले लिया था। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी करते हुए उनसे 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए कहा।

वाराणसी निवासी प्रवीण कुमार सिंह ने जनहित याचिका में आरोप लगाया कि एम्स, ऋषिकेश ने 3 अक्तूबर को विभिन्न उपचारों के लिए शुल्क में वृद्धि कर दी जिससे समाज के निम्न वर्ग के मरीजों को बड़ी संख्या में असुविधा हुई। इन मरीजो को या तो ज्यादा शुल्क देना था या अस्पताल छोडऩा था। सिंह ने एम्स द्वारा मनमाने ढंग से और अचानक की गई शुल्क वृद्धि का विरोध किया, जिससे एम्स प्रशासन को शुल्क बढ़ोत्तरी को वापस लेना पड़ा।

सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि जिन मरीजों को उस अवधि में ज्यादा शुल्क देना पड़ा, उन्हें अतिरिक्त शुल्क अभी तक लौटाया नहीं गया है। एम्स के उप निदेशक अंशुमन गुप्ता से संपर्क करने पर उन्होंने अभी तक उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त होने से इंकार किया लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि अदालत का जो भी आदेश होगा, उसका पालन किया जाएगा।  
 

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