RERA से बिल्डरों को मिल सकती है राहत, जल्द लागू होगी नई नीति

Edited By Punjab Kesari,Updated: 05 Nov, 2017 05:05 PM

builders can get relief from rera

रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के चाबुक से चोट खाए बिल्डरों और डेवलपरों को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। 6 राज्यों की व्यवस्था के अध्ययन से कई ऐसी बातें उभरकर सामने आई है जो बिल्डरों और डेवलपरों के पक्ष में है। इसके अलावा, स्ट्रक्चरल...

देहरादून(कुलदीप रावत): रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के चाबुक से चोट खाए बिल्डरों और डेवलपरों को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। 6 राज्यों की व्यवस्था के अध्ययन से कई ऐसी बातें उभरकर सामने आई है जो बिल्डरों और डेवलपरों के पक्ष में है। इसके अलावा, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट की रिपोर्ट ने अन्य राज्यों की व्यवस्था को सामने रखा है।

त्रिवेन्द्र सरकार अन्य राज्यों की व्यवस्था का आधार लेकर जल्द ही इस पर फैसला कर सकती है। मई 2017 से उत्तराखंड़ में रियल स्टेट एक्ट लागू है। इसके तहत गठित रेरा के प्रावधानों के लागू होने के बाद रियलस्टेट के कारोबारयों में हलचल है। बिल्डरों और डेवलपरों ने रियायत की सरकार से मांग की है, जिसके बाद सरकार भी इस मामले में नरम होती नजर आ रही है। 

सरकार की इच्छा है कि ईमानदारी से काम करने वाले बिल्डर और डेवलपरों को परेशानी ना झेलनी पड़े। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि सरकार पहले भी बिल्डरों से बात कर चुकी है और आगे जल्दी ही अपनी नई नीति लाने के बाद सरकार दोबारा बिल्डरों से इस विषय पर चर्चा करेगी। 

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