Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Dec, 2017 01:39 PM
एनजीटी ने गंगा की सफाई को मद्देनजर रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने हरिद्वार से उत्तरकाशी तक गंगा किनारे प्लास्टिक की चीजों का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की...
उत्तरकाशी: एनजीटी ने गंगा की सफाई को मद्देनजर रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने हरिद्वार से उत्तरकाशी तक गंगा किनारे प्लास्टिक की चीजों का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तरकाशी तक प्लास्टिक की चीजों की बिक्री, विनिर्माण और भंडारण पर रोक लगा दी है। उन्होंने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो अधिकारी अपने कार्य को लेकर सावधानी नहीं बरतेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
जहां एक तरफ एनजीटी के इस आदेश का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है वहीं दूसरी तरफ व्यापारी इस फरमान पर विरोध जता रहें हैं।