Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Jun, 2017 02:40 PM
योगी सरकार के नए फरमान अनुसार राज्य में सभी के लिए विवाह पंजीकरण अनिवार्य होने वाला है....
लखनऊः योगी सरकार के नए फरमान अनुसार राज्य में सभी के लिए विवाह पंजीकरण अनिवार्य होने वाला है। इसके लिए महिला कल्याण विभाग नियमावली तैयार कर रहा है। शीघ्र ही इसे कैबिनेट के समक्ष लाया जाएगा। इसके मुताबिक, पंजीकरण नहीं कराने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। उन्हें सरकारी सर्विसेस का फायदा भी नहीं मिलेगा। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने मैरिज रजिस्ट्रेशन जरूरी करने के ऑर्डर दिए थे। राजस्थान, हिमाचल, केरल और बिहार इसे लागू कर चुके हैं।
क्या है फायदे?
योगी सरकार के इस नए फरमान के जरिए बाल विवाह पर लगाम लग सकती है। पति या पत्नी के जिंदा रहते दूसरी शादी पर रोक लगेगी। पति की मौत के बाद पत्नी को उसका हक और क्लेम आसानी से मिल सकेगा। कोई पति, पत्नी का शोषण नहीं कर सकेगा। शादी दोनों पक्षों की रजामंदी से ही होगी।
नियमावली तैयार होते ही होगा लागू
सरकार के महिला कल्याण विभाग की नियमावली जारी होने के बाद नए शादीशुदा जोड़ों को मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। हालांकि, जो पहले से शादीशुदा हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा।
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