योगी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन्स, अब मस्जिदों के पास भी नहीं रहेंगी मीट की दुकानें

Edited By ,Updated: 17 Apr, 2017 01:12 PM

yogi sarkar released new guides now mosques will not close to meat shops

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मीट की दुकानों के लिए 17 बिंदुओं वाला एक गाइडलाइन्स जारी किया है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि ऐसी.....

लखनऊः उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मीट की दुकानों के लिए 17 बिंदुओं वाला एक गाइडलाइन्स जारी किया है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि ऐसी दुकानें धार्मिक स्थलों के 50 मीटर के दायरे में नहीं खुल सकेंगी। जिसके चलते फूड सेफ्टी ऐंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (FSDA) के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि 'धार्मिक स्थलों' के तहत मस्जिदें भी आएंगी। यह दिशानिर्देश इसलिए भी अहम है क्योंकि मस्जिदों के केयरटेकर्स ने कभी मीट की दुकानों के आस-पास होने पर ऐतराज नहीं जताया है।

मस्जिद भी है धार्मिक स्थलः FSDA
बरेली की FSDA अफसर ममता कुमारी ने कहा है कि मस्जिद भी धार्मिक स्थल हैं और सरकार की तरफ से जारी हुए दिशानिर्देशों के तहत किसी भी मस्जिद के आसपास मीट शॉप के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भले ही किसी मस्जिद की देखभाल करने वालों ने नजदीक में ऐसी दुकानों के लिए इजाजत दे दी हो फिर भी यह नियम लागू होगा।

अब तक 250 लोग दे चुके है मीट की दुकान खोलने के आवेदन
साथ ही ममता ने कहा कि करीब 1,340 लोगों ने मीट की दुकान चलाने के लिए ट्रेजरी में लाइसेंस फी जमा कर दी है जबकि सैकड़ों लोग अभी लाइन में हैं। उन्होंने बताया, 'इनमें से 250 आवेदन मस्जिदों के नजदीक मीट शॉप खोलने के लिए हैं। इनमें से सभी ने संबंधित मस्जिदों के केयरटेकर्स से नो-अब्जेक्शन लेटर हासिल लिया है,  लेकिन सरकार ने फैसला लिया है कि ऐसे लोगों को लाइसेंस जारी नहीं किए जा सकते हैं।'

इस नियम में ढील देने के लिए सामाजिक संगठन अमन कमिटी के सदस्यों ने FSDA के अधिकारियों से मुलाकात की है। उन्होंने यह भी बताया कि शहर में ऐसे कई उदाहरण हैं जब मस्जिदों की तरफ से किराए पर दिए गए कमरों में मीट की दुकानें खुली हैं।

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