नये कानून के तहत SC/ST के उत्पीडऩ पर होगा सख्त दंड का प्रावधान

Edited By ,Updated: 25 Jan, 2016 06:05 PM

under the new law sc st will be strict penalties on harassment

अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लोगों के साथ उत्पीडऩ करने, उनका सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करने समेत उनको अपमानित करने वाली कार्रवाईयों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला एक कानून कल से प्रभावी होगा।

नयी दिल्ली: अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लोगों के साथ उत्पीडऩ करने, उनका सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करने समेत उनको अपमानित करने वाली कार्रवाईयों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला एक कानून कल से प्रभावी होगा। और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन कानून, 2015 के अनुसार एससी और एसटी समुदाय के लोगों के बाल, मूंछ काटने या इस तरह की अन्य कार्रवाईयों को अब अपराध माना जायेगा।   इस कानून के तहत एससी, एसटी लोगों को सिंचाई की सुविधा या वन अधिकारी नहीं देने, चप्पलों की माला पहनाने, शवों और मृत जानवरों को ढोने या उनको ठिकाने लगाने के लिए मजबूर करने या कब्र खोदने, मैला ढोने, एससी या एसटी महिला को देवदासी बनाने और जाति के नाम पर गाली देने को भी अपराध माना जायेगा। सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करने, एससी या एसटी महिला का कपड़ा उतारने, इन समुदाय के लोगों पर घर, गांव और निवास छोडऩे का दबाव डालने या यौन संकेत करने को भी अपराध माना जायेगा। वोटिंग से जुड़ी गतिविधियों, जिसके तहत किसी खास उम्मीदवार को वोट देने या नहीं देने के लिए कहना, को भी अपराध माना जायेगा।  

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