Edited By Punjab Kesari,Updated: 25 Jul, 2017 05:32 PM
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 1.72 लाख शिक्षा मित्रों को बड़ा झटका दिया।
लखनऊ: मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 1.72 लाख शिक्षा मित्रों को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने कहा कि UP में 'शिक्षामित्र' होने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। इससे पहले पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार ने 1.72 लाख शिक्षा मित्रों को बिना TET पास किए ही सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित कर दिया था।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को थोड़ी राहत देते हुए उन्होंने TET पास करने के लिए 2 मौके दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सरकार को दो साल में दो बार TET आयोजित करनी होगी। इनमें से एक भी टेस्ट में अगर कोई पास हो जाता है तो उसकी नियुक्ति सहायक अध्यापक के पद पर हो जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा मित्रों के लिए TET के लिए उम्र में छूट दी जाएगी। लेकिन टेस्ट पास करने के बाद ही शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक बन पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन 66 हजार हजार लोगों को एक टेस्ट पास करने के बाद सहायक अध्यापक के पद पर तैनाती की गई थी, उनकी नौकरी बरकरार रहेगी।