तीन तलाक पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय एेतिहासिक: यूपी सरकार

Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Aug, 2017 01:59 PM

three supreme court judgments on divorce are historic  up government

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक साथ लगातार 3 बार तलाब बोलने की प्रथा को असंवैधानिक करार देने वाले....

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने एक साथ लगातार 3 बार तलाब बोलने की प्रथा को असंवैधानिक करार देने वाले उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे एेतिहासिक करार दिया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अब न्यायालय ने भी तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया है।

उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पहले से ही मत है कि लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इस निर्णय से हमारे देश की धर्मनिरपेक्ष बुनियाद और मजबूत होगी। प्रदेश की बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने भी उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि अपने अधिकार के लिए लड़ रही मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़े होने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया।

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की पीठ ने बहुमत से फैसला सुनाते हुए मुसलमानों में एक-साथ लगातार 3 बार तलाक बोलकर पत्नी को छोड़ने की प्रथा को ‘अवैध’, ‘गैर कानूनी’ और ‘असंवैधानिक’ करार दिया है। साथ ही न्यायालय ने केन्द्र से इस संबंध में कानून बनाने को कहा है।

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