सपा नेता हत्या मामला: कोर्ट ने 4 आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

Edited By Punjab Kesari,Updated: 27 Jul, 2017 01:34 PM

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उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में 3 साल पहले हुए दोहरे हत्याकांड में आज न्यायालय ने....

बांदा(जफर अहमद): उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में 3 साल पहले हुए दोहरे हत्याकांड में आज न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले में 4 हत्यारोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही इन आरोपियों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनाया है।

जानकारी के अनुसार गत 12 अगस्त 2014 को बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र के क्योटरा चौराहे के पास मोटर साइकिल सवार कुछ लोगों ने सपा के मटौंध नगर अध्यक्ष बादल खान व उसके मुनीम पंकज शुक्ला की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी थी जब वह अपने घर मटौंध जा रहा था। सरेआम हुए इस दोहरे हत्याकांड से शहर में तनाव व्याप्त हो गया था और पुलिस की काफी फजीहत हुई थी।

घटना के बाद सपा नेता बादल खान की पत्नी नजमा ने जितेंद्र सिंह, छोटे खान, राजेश और अनिल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया था और तब से मामला सेशन कोर्ट में विचाराधीन था। उसी मामले में 2 दिन पूर्व कोर्ट में हत्यारोपियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध हुए थे और आज इन्हें कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा का फैसला सुनाया है।

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