Edited By Punjab Kesari,Updated: 11 Jan, 2018 11:57 AM
यूपी में बिना आधार के बेघरों को आश्रय न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट बेहद नाराज है। कोर्ट ने केंद्र और योगी सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा कि क्या बिना आधार वालों का आपकी नजरोें में वजूद ही नहीं है...
लखनऊ: यूपी में बिना आधार के बेघरों को आश्रय न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट बेहद नाराज है। कोर्ट ने केंद्र और योगी सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा कि क्या बिना आधार वालों का आपकी नजरोें में वजूद ही नहीं है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी शहरी बेघरों को आश्रय दिए जाने या रैन बसेरों में जगह न मिलने की याचिका पर सुनवाई के दौरान की।
यूपी में सरकारी मशीनरी फेल: SC
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसा लगता है जैसे उत्तर प्रदेश में सरकारी मशीनरी फेल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि क्या आधार न होने की वजह से ऐसे लोगों का वजूद ही सरकार की नजर में नहीं है।
गरीब कैसे बनवाएंगे आधार
जस्टिस एम बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने कहा कि रिकॉर्ड्स को देख ऐसा लगता है कि सरकार ने 90 फीसदी लोगों के आधार कार्ड जारी कर दिए हैं, लेकिन, उन लोगों का क्या जो बेघर और बदहाल हैं। जब उनके पास कोई पता ही नहीं होगा तो वे आधार कैसे बनवाएंगे।
8 फरवरी के लिए स्थगित सुनवाई
कोर्ट ने कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना 2014 से चल रही है, लेकिन यूपी सरकार ने लगभग कुछ नहीं किया है। पीठ ने 2 सप्ताह के अंदर आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 8 फरवरी के लिए स्थगित कर दी।