नोएडाः ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर NGT ने बैंक्वेट हॉल पर लगाया 7 लाख का जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 28 May, 2017 03:38 PM

noida  ngt fined rs 7 lakh on banquet hall for spreading noise pollution

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने नोएडा में एक अस्पताल के बगल में बने एक बैंक्वेट हॉल पर ध्वनि प्रदूषण फैलाने के लिए...

नोएडाः राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने नोएडा में एक अस्पताल के बगल में बने एक बैंक्वेट हॉल पर ध्वनि प्रदूषण फैलाने के लिए 7 लाख रूपए का जुर्माना लगाया है।

न्यायमूर्ति जावेद रहीम की अध्यक्षता वाली पीठ ने ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इलाके में लाउडस्पीकर पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाते हुए नोएडा के सेक्टर 29 में स्थित पंजाबी क्लब को ध्वनि प्रदूषण के प्रस्तावित मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए।

वहीं एनजीटी ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा कि वह सख्त निगरानी बनाए रखें और नियमित काल पर क्लब का दौरा करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह किसी भी स्थिति में दिशानिर्देश का उल्लंघन नहीं कर रहा। अधिकरण ने कहा कि क्लब 10 साल से बोर्ड की बिना इजाजत के चल रहा है और इसने गंभीर ध्वनि प्रदूषण फैलाया है जिससे लोगों और अस्पताल के मरीजों का जीवन प्रभावित हुआ है।

इसने बैंक्वेट हॉल के मालिक को भारद्वाज अस्पताल को 5 लाख रूपए का पर्यावरण मुआवजा और बोर्ड को 2 लाख रूपए देने का आदेश दिया। पीठ ने यह आदेश बोर्ड की निरीक्षण रिपोर्ट के बाद पारित किया है जिसमें कहा गया था कि ध्वनि प्रदूषण ध्वनि नियम 2000 के तहत तय मानक स्तर से काफी अधिक था।

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