आध्यात्मिक गुरु निर्मल बाबा को HC से मिली राहत, धोखाधड़ी के मुकदमे पर लगी रोक

Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 Dec, 2017 09:52 AM

nirmal baba gets relief from hc

भक्तों को कृपा का रास्ता बताने वाले आध्यात्मिक गुरु निर्मल बाबा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने निर्मल बाबा और सुषमा नरूला के खिलाफ मेरठ की एसीजेएम कोर्ट में धोखाधड़ी के मुकदमे की सुनवाई की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है...

इलाहाबाद: भक्तों को कृपा का रास्ता बताने वाले आध्यात्मिक गुरु निर्मल बाबा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने निर्मल बाबा और सुषमा नरूला के खिलाफ मेरठ की एसीजेएम कोर्ट में धोखाधड़ी के मुकदमे की सुनवाई की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

बता दें कि यह आदेश न्यायमूर्ति ओम प्रकाश ने सुषमा नरूला व अन्य की याचिका पर दिया है। निर्मल बाबा पर आरोप है कि उन्होंने कहा था कि पीड़ित खीर बनाकर खाए और उसे दूसरे लोगों में भी बांटे। ऐसा करने के बावजूद फायदा होने के बजाय वह बीमार हो गया, जिस पर उसने इस्तगासा दायर किया। 

अदालत ने इस मामले में शिकायतकर्ता हरीश सिंह समेत यूपी सरकार व अन्य विपक्षियों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने इन सभी को जवाब दाखिल करने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया है। हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। 


 

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