मोदी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला 5 को

Edited By ,Updated: 25 Nov, 2016 07:31 AM

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वाराणसी लोकसभा सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाने की तारीख 5 दिसम्बर तय की है।

इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वाराणसी लोकसभा सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाने की तारीख 5 दिसम्बर तय की है।

चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला 5 को
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने याचिकाकर्त्ता अजय राय से बहस के समाप्त होते ही यह आदेश पारित किया। अदालत ने दोनों पक्षों को आगे किसी भी लिखित हलफनामे के लिए एक दिसम्बर तक का समय दिया है। उत्तर प्रदेश के पिंडरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक राय 2014 के आम चुनावों में वाराणसी से उम्मीदवार थे। उन्होंने कई आधार पर मोदी के निर्वाचन को चुनौती दी है जिनमें उनके नामांकन पत्र में कथित अनियमितता, चुनाव प्रचार पर खर्च और वोट हासिल करने के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करना शामिल है।

मोदी के वकीलों की टीम ने आरोपों का किया विरोध
राय के आरोपों का मोदी के वकीलों की टीम ने कड़ा प्रतिवाद किया है। मोदी के वकीलों की टीम का नेतृत्व सत्यपाल जैन कर रहे हैं जो भाजपा नेता और भारत के अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल हैं। जैन ने तर्क  दिया था कि याचिका ‘विचार योग्य नहीं’ है। उन्होंने इसे खारिज करने का आग्रह किया था। राय की तरफ से जिरह करने वाले वकीलों की टीम का नेतृत्व उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील उमेश नारायण शर्मा कर रहे हैं, जो कांग्रेस की राज्य इकाई के कानूनी प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष हैं।

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