मुजफ्फरनगर दंगा मामलाः गैर जमानती वारंट जारी होने पर मंत्री सुरेश राणा ने तोड़ी चुप्पी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Dec, 2017 03:18 PM

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मुजफ्फरनगर दंगा केस में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने चुप्पी तोड़ी है....

बागपतः मुजफ्फरनगर दंगा केस में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होने कहा है कि वह विधानसभा सत्र में होने के चलते फिलहाल तो कोर्ट में पेश नहीं हो सकते।

दरअसल बागपत जिले में एक प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री सुरेश राणा ने यह उपरोक्त बात कही है। बता दें कि 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद हुई महापंचायत को लेकर चल रही सुनवाई में 5 बीजेपी नेताओं के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुए हैं। जज मधु गुप्ता ने इस मामले में कोर्ट में पेश ना होने पर वारंट जारी किए।

जिन नेताओं के खिलाफ वारंट जारी हुए, उनमें मुजफ्फरनगर के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, बिजनौर के सांसद भारतेंदु, शामली के थानाभवन सीट से विधायक सुरेश राणा, मेरठ के सरधना सीट से विधायक संगीत सोम और मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना से बीजेपी विधायक उमेश मालिक शामिल हैं।

वकील चंद्रवीर सिंह ने बताया कि बीजेपी नेता पिछली तारीख पर भी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। लिहाजा जज ने 24 नवम्बर को भी इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। जिसमें अगली तारीख 15 दिसंबर लगी थी। ये लोग इस तारीख पर भी नहीं आए सिर्फ साध्वी प्राची आई थीं।

दरअसल बीजेपी नेताओं पर आरोप है कि इन्होंने 2013 में हुए मुज़फ्फरनगर दंगों के बाद महापंचायत बुलाई थी। इसलिए इन पर धारा 188, 353,153 ए, 141 और 147 आईपीसी के तहत मामला दर्ज हुआ था। इस केस में अगली तारीख 19 जनवरी को है।इस अवधि में आरोपी अपने वारंट रीकॉल की अपील कर पाएंगे की नहीं इसका फैसला कोर्ट करेगा।
 

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