जवाहरबाग कांड: मुख्य आरोपी राजबहादुर की जमानत अर्जी खारिज

Edited By ,Updated: 30 Nov, 2016 07:34 AM

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उत्तर प्रदेश में मथुरा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश तिवारी ने जवाहरबाग के एक मुख्य आरोपी राजबहादुर की जमानत अर्जी को आज खारिज कर दिया।

मथुरा: उत्तर प्रदेश में मथुरा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश तिवारी ने जवाहरबाग के एक मुख्य आरोपी राजबहादुर की जमानत अर्जी को आज खारिज कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार गत 2 जून को कानपुर देहात इलाके के रहने वाले राजबहादुर ने जवाहरबाग से अतिक्रमण हटाने के समय मुख्य सरगना रामवृक्ष यादव के कहने पर न केवल गोली चलाई थी बल्कि उसने वहां झोपड़ी में आग भी लगाई थी। आग के कारण वहां रखे विस्फोटकों में विस्फोट होने से कई लोग मर गए थे जबकि कुछ लोग गंभीर रुप से जल गए थे।

इस घटना में पुलिस अधीक्षक(नगर) मुकुल द्विवेदी और थानाध्यक्ष संतोष यादव, रामवृक्ष, फिंकू चौहान, रामभरोसे समेत अन्य 24 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस मामलेे में राज बहादुर के खिलाफ धारा 147/148/149/307/302/ 353/333/ 332/486/336/186/188/436 एवं 7 क्रिमिनल ला एमेन्डमेन्ट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जवाहरबाग की घटना में 100 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी जिसमें से तीन अभियुक्तों की विभिन्न बीमारी के कारण मृत्यु हो चुकी है और राज बहादुर को गिरफ्तार कर तीन जून को जेल भेजा गया था। अदालत में इसकी जमानत की अर्जी दी थी।

विद्वान न्यायाधीश ने अभियुक्त राजबहादुर अन्य लोगों के साथ स्वयं को सत्याग्रही बताकर जवाहरबाग की सरकारी जमीन पर कब्जा करने में शामिल होने, बार एसोसिएसन के तत्कालीन अध्यक्ष विजयपाल सिंह तोमर के द्वारा उच्च न्यायालय में दायर मुकदमे में जवाहरबाग को खाली करने के आदेश के बावजूद उसे खाली न करने, उद्यान विभाग की जमीन पर बने आवासों और कार्यालय पर कब्जा करने, वकीलों पर हमला करने और 2 जून को जवाहरबाग खाली कराने गई पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला कर 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या करने जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त होने के कारण उसकी जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया।

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